ओमीक्रोन का असर : दिल्ली में 'येलो अलर्ट' जारी, जानिए क्या-क्या होंगी पाबंदियां
नईदिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 'येलो' अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में 'ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान' (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके तहत दिल्ली सरकार के पहले दर्जे के सभी अधिकारी ऑफिस आएंगे। निजी दफ्तर भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे । दुकाने ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। ऑड ईवन के आधार पर मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे । बाजार भी 50 फीसदी ही विक्रेता क्षमता के साथ रोज खोलेंगे। रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित किए जाएंगे।
सिनेमाघर, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे । दिल्ली मेट्रो और बसों में सीटिंग क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी लोग सफर कर सकेंगे और खड़े होकर यात्रा की इजाजत नहीं रहेगी। नाइट कर्फ्यू का अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी- कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी, आरटीवी में 11 सवारी को ही अनुमति रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली में लगातार पॉजिटिविटी दर 0.5 फीसदी से ज्यादा है।