ग्वालियर हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी कर तीन दिन में माँगा जवाब
ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले भाजपा के समर्थित अधिवक्ता अवधेश तोमर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल पर कमेंट करने पर कोर्ट से कराया नोटिस जारी।
ग्वालियर। ग्वालियर हाई कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले भाजपा के समर्थित अधिवक्ता अवधेश तोमर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्विटर हैंडल पर विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन का एक लोगो अपनी वेबसाइट पर जारी किया था। जिसमें अंग्रेजी में इंडिया लिखे शब्दों के बीच में अशोक चक्र को प्रदर्शित किया गया था। जो गैरकानूनी है इसपर नोटिस जारी करवाया है। जवाब नहीं मिलने की दशा में उनके खिलाफ वे कानूनी कार्रवाई करेंगे।
कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी कर माँगा जबाव -
भाजपा के समर्थित अधिवक्ता अवधेश तोमर का दावा है कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ट्विटर हैंडल पर विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन का एक लोगो अपनी वेबसाइट पर जारी किया था । जिसमें अंग्रेजी में इंडिया लिखे शब्दों के बीच में अशोक चक्र को प्रदर्शित किया गया था। भाजपा समर्थित वकील का कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल इस चिन्ह का अपने व्यक्तिगत लोगो पर प्रदर्शन अथवा अन्य कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसे लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और वकील अवधेश तोमर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है और तीन दिन में उनसे जवाब मांगा है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेजे नोटिस में कहा है कि वह इसके लिए माफी मांगे। समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराएं और अपने ट्विटर हैंडल से अशोक चिन्ह को हटाएं। खास बात यह है जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच तलवार खिंची हुई है। इसी विवाद के चलते केंद्र सरकार अब इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की कोशिश में जुटी हुई है।