बच्चों की गवाही पर मां को सजा: प्रेमी के साथ पति की हत्या करने पर आजीवन कारावास
ग्वालियर,न.सं.। अपने से 10 वर्ष कम आयु के प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी एवं प्रेमी हो आजीवन कारावास एवं दस दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश हुए हैं।
हेमंत जैन बहुचर्चित हत्याकांड 17 मार्च 2019 को 208 शांति मोहन रेजिडेंसी पुराना हाईकोर्ट गिर्राज जी मंदिर के सामने हुआ था जिसमें मृतक हेमंत जैन की 37 वर्षीय पत्नी प्रीति जैन ने अपने 27 वर्षीय प्रेमी मृदुल गुप्ता पुत्र मुकुल गुप्ता निवासी दानाओली के साथ मिलकर हत्या की थी। घटना के बाद मृतक की पुत्री खुशी जैन एवं पुत्र वंश जैन की गवाही बेहद महत्वपूर्ण रही। इन दोनों बच्चों ने अपने बयान में कहा कि उनकी मां प्रीति जैन के अवैध संबंध मृदुल गुप्ता से रहे हैं इसके पहले मृदुल ने 20 अगस्त 2018 को भी पिता हेमंत जैन पर जानलेवा हमला किया था।
अपर लोक अभियोजक मृत्युंजय गोस्वामी के मुताबिक यह हत्या 17 मार्च को दोपहर 2 से 3 के बीच की गई बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने पर इस फ्लैट से मृदुल गुप्ता को आते जाते देखा गया। प्रेमी एवं प्रेमिका ने हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की लेकिन गवाहों के बयान और पुख्ता सबूत के आधार पर दशम अपर सत्र न्यायाधीश अशरफ अली ने मृदुल और प्रीति को आजीवन कारावास के साथ 10 -10 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि बच्चों को दी जाएगी।