हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों के मामले में सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

Update: 2020-07-22 09:45 GMT

जबलपुर। उच्च न्यायलय ने आज सरकार के पक्ष में फैसला सुनते हुए शराब ठेकेदारों की याचिका खारीज कर दी। न्यायलय ने फैसला सुनाते हुए कहा की नई टेंडर नीति जारी रहेगी। शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होगी।  

दरअसल, शराब ठेकेदारों ने 2020-21 की संशोधित आबकारी नीति को चुनौती दी थी। शराब ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय में लगभग 3 दर्जन से अधिक याचिकाएं प्रस्तुत की थी। इसमें उन्होंने कहा था की कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए उन्हें ठेके से बाहर आने दिया जाए और उनके द्वारा जमा धरोहर राशि वापस प्रदान की जाए और शराब के ठेकों को पुन: नीलाम किया जाए। 

मुख्य न्यायाधिपति एके मित्तल एवं न्यायाधिपति विजय कुमार शुक्ला की अदालत ने सुनवाई होने के पश्चात अपना फैसला सुनाते सभी याचिकाओं को निराकृत किया और कहा कि पूर्व में आवंटित किए गए ठेकों के लिए दुबारा नीलामी किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठेकेदारों को जरूर ये कहा गया है कि अगर वे चाहें तो सरकार के सामने अपने ठेके की अवधि दो महीने बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।




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