जबलपुर।कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के बाद से बंद प्रदेश की सभी अदालतों में कामकाज शुरू होने जा रहा है। प्रायोगिक तौर 23 नवंबर से 5 दिसम्बर तक सामान्य तौर पर कार्यवाही होंगी। इसके बाद कोरोना संक्रमण के तहत समीक्षा की जाएगी। यदि ये प्रयोग सफल रहा और संक्रमण फैलने का खतरा नहीं बढ़ा तो ये व्यवस्था आगे जारी रहेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजय यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं जिससे वकीलों को बहुत बड़ी राहत मिली है
इस आदेश के बाद से अब प्रदेश की अभी अदालतों में सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो जाएगी। जिसमें जमानत, आपराधिक मामले, बीमा क्लेम, आदि मामले प्राथमिकता के आधार पर चुने जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत सभी अदालतों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ सभी कोरोना निर्देशों का पालन करना जरुरी होता है। लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद चल रहे न्यायालयों की वजह से वकीलों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी।ऐसे में कोर्ट को खोलने के आदेश सभी वकीलों के लिए एक राहत लेकर आया है।