Pooja Khedkar Case: पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण का अंतरिम आदेश बढ़ाया

Update: 2025-02-14 05:49 GMT

Supreme Court

Former Trainee IAS Pooja Khedkar Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से संरक्षण देने के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने 2022 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा (UPSC Exam) के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने दस्तावेजों में जालसाजी की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खेडकर से जांच में सहयोग करने को भी कहा है।

सुप्रीम कोर्ट से एएसजी एसवी राजू ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। एएसजी (राज्य के लिए) ने कहा कि, दो सप्ताह का समय चाहिए। वहीं अदालत में खेड़कर के वकील ने सुरक्षा बढाए जाने की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, केस तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। तब तक अंतरिम सुरक्षा जारी रखी जाए, बशर्ते वह जांच में सहयोग कर रही हो। इस पर एएसजी ने कहा कि, उसका सहयोग बाद में उसकी जमानत का आधार न बने। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि, हमें जांच के लिए बुलाया ही नहीं गया और हम आने के लिए तैयार हैं। वे बुला नहीं रहे हैं। हम एएसजी के जवाबी हलफनामे का जवाब दाखिल करेंगे।

पूजा खेडकर से जुड़ा विवाद क्या है :

दरअसल पूजा खेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा विकलांग कोटे से पास की थी। ट्रेनिंग के दौरान उनका विवाद अपने सीनियर अधिकारी से हुआ। इसके बाद जब खबर तेजी से फ़ैली तो पता चला कि, पूजा खेडकर ने विकलांगता सर्टिफिकेट लगाकर परीक्षा में छूट प्राप्त की है। जब इन सर्टिफिकेट्स पर सवाल उठने लगे तो जांच के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने खेडकर के खिलाफ एक्शन लिया। अब उनके खिलाफ पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और उन्होंने गिरफ्तारी से छूट मिलने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। अदालत ने याचिका मंजूर कर ली थी और आज गिरफ्तारी से छूट की राहत की अवधि को भी बढ़ा दिया है। 

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