MP News: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या है मामला
नई दिल्ली/मध्यप्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की जिसमें भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका खारिज कर दी गई थी। मसूद ने कोर्ट से भाजपा के ध्रुव नारायण सिंह द्वारा उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था।
भोपाल-मध्य क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह, जिन्होंने मसूद के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ने चुनाव याचिका दायर की और कोर्ट को बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ मसूद ने चुनाव आयोग के समक्ष दायर हलफनामे में जानबूझकर बैंक से लिए गए ऋण के बारे में जानकारी छिपाई है।
ध्रुव नारायण सिंह के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा कि, दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में ऋण लिया था। इस व्यक्ति ने अपने घोषणापत्र में ऋण के रूप में एक निश्चित राशि दिखाई है।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि, खुलासा न करके उन्हें क्या मिला? मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने अयोग्यता से बचने के लिए जानबूझकर जानकारी छिपाई।
वेणुगोपाल - यह भ्रष्ट आचरण को दर्शाता है।
जस्टिस कांत - ऋण लेना भ्रष्ट आचरण है?
जस्टिस कांत - यह ऐसा मामला है जिसमें देयता का गंभीर विवाद है। वह कह रहे हैं कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला।
वेणुगोपाल - लेकिन यह जांच का मामला है।
जस्टिस कांत - तो हाईकोर्ट ने इसे छोटा कर दिया। चुनाव याचिका में हाईकोर्ट का फैसला स्थगित रहेगा। नोटिस जारी करें।
वेणुगोपाल - नहीं नहीं, मायलॉर्ड कृपया लोक प्रहरी देखें
जस्टिस कांत - सुनिए, हम एक सुझाव देंगे। हम चुनाव याचिका को दिल्ली स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर हम कोई आदेश नहीं देंगे.. अन्यथा हमें कुछ कहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि, दोनों पक्षों को निर्देश मांगने दें। मामले की सुनवाई 29 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध करें।