इंदौर हनीट्रैप केस: आरोपी महिला पर आरोप तय, नगर निगम सिटी इंजिनियर रहे हरभजन सिंह ने की थी शिकायत

Update: 2025-01-25 15:00 GMT

इंदौर हनीट्रैप केस

Indore Honeytrap Case : मध्यप्रदेश। इंदौर हनीट्रैप मामले में आरोपी महिला पर आरोप तय कर दिए गए हैं। शनिवार को अदालत में आरोप तय किए गए हैं। इंदौर नगर निगम सिटी इंजिनियर हरभजन सिंह ने इस मामले में शिकायत की थी। साल 2019 में इस मामले में 9 आरोपी बनाए गए थे। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष व्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्रा ने मामले की सुनवाई की।

दरअसल 1 सितम्बर 2019 से 16 सितम्बर 2019 या उससे पूर्व आरोपी महिला आरती दयाल, मोनिका ऊर्फ सीमा, श्वेता जैन पति स्वप्निल जैन, बरखा, श्वेता जैन पति विजय जैन व ओमप्रकाश ने मिलकर फरियादी नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह को हनी ट्रैप के जाल मे फसाकार करोड़ों की मांग की थी | आरती दयाल व सीमा ऊर्फ मोनिका ने 18 अगस्त 2019 को हरभजन सिंह को होटल मे बुलाया और उसके साथ अंतरंग होकर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपयों की मांग की।

दो करोड़ ना देने पर मोनिका ऊर्फ सीमा ने हरभजन सिंह को विडिओ वायरल करने व दुष्कर्म, अप्रकृतिक कृत्य करने की रिपोर्ट पुलिस को किये जाने की धमकी दी। हालांकि हरभजन सिंह ने पुलिस को उसे हनीट्रैप मे फ़साने व दो करोड़ के लिए आरोपी महिला द्वारा ब्लैकमेल किये जाने की रिपोर्ट की थी जिसके बाद हनीट्रैप के मामले का खुलासा हुआ था।

विशेष न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्रा की कोर्ट ने शनिवार को आरोपी महिला मोनिका ऊर्फ सीमा पिता हीरालाल के विरुद्ध भादवी की धारा 420,120बी/385,120बी/ 389,467,468,471 मे आरोप तय कर दिए। बता दें कि, कुछ दिनों पहले ही हनीट्रैप मामले के शिकायतकर्ता पूर्व सिटी इंजिनियर हरभजन सिंह की रीवा मे उनके घर पर मृत्यु हो गई थी।

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