MP High Court Decision: जबलपुर सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्ट्टियूट पर होगी FIR, हाई कोर्ट ने भोपाल क्राइम ब्रांच को दिया आदेश
MP High Court Decision : मध्य प्रदेश। मान्यता समाप्त होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश देने के मामले में जबलपुर सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्ट्टियूट (Jabalpur Central India Law Institute) पर FIR दर्ज होगी। हाई कोर्ट ने भोपाल क्राइम ब्रांच को इसके लिए आदेश दे दिया है। साल 2019 में जबलपुर सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्ट्टियूट की बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) द्वारा दी गई मान्यता खत्म होगई थी।
भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र (Bhopal Police Commissioner Harinarayanchari Mishra) को जबलपुर सेंट्रल इंडिया लॉ इंस्ट्टियूट द्वारा अवैध रूप से संचालित 135 इंस्ट्टियूट के बारे में जांच के आदेश दिए गए हैं। क्राइम ब्रांच इस मामले में पहली FIR दर्ज करने वाला है। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की गई है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारियों को मामले में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने की। मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच भोपाल क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।
25 मार्च को अदालत में क्राइम ब्रांच जांच रिपोर्ट पेश करेगा। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग के ASC और भोपाल पुलिस कमिश्नर को अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं।