Azam khan: शत्रु संपत्ति मामले में आज़म खान को मिली जमानत, पत्नी, बेटे और बहन को भी मिली राहत
Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को शत्रु संपत्ति मामले में बड़ी राहत मिली है l;
Azam Khan: रामपुर की विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के परिवार को शत्रु संपत्ति मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निकहत अखलाक को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले ये तीनों अंतरिम जमानत पर थे।
यह मामला साल 2020 में दर्ज किया गया था और इसका संबंध रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से है। आरोप है कि आजम खान और उनके परिवार ने शत्रु संपत्ति के कागजात में हेरफेर की थी। इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने अभी सिर्फ तीन लोगों को नियमित जमानत दी है।
कोर्ट में पेश हुए परिवार के सदस्य
गुरुवार को आजम खान की पत्नी, बेटे और बहन रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों को नियमित जमानत दे दी। इस फैसले के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनके वकील विनोद शर्मा ने भी मामले में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की।
लगातार मुश्किलों का सामना कर रहा परिवार
आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ साल 2017 से अब तक करीब 100 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें अतिक्रमण, जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और चोरी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस समय आजम खान खुद सीतापुर जेल में बंद हैं और पिछले 19 महीनों से न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।
पिछले महीने, इसी शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को भी जमानत मिली थी। अब कोर्ट ने उनकी पत्नी, बड़े बेटे और बहन को भी राहत दी है।
क्या है शत्रु संपत्ति विवाद?
शत्रु संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नाम से दर्ज किया गया था। सरकार ने बाद में ऐसी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। आरोप है कि आजम खान और उनके परिवार ने इस संपत्ति से जुड़े कागजात में हेरफेर कर इसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया था l