Food Department banned lotte choco pie in durg

दुर्ग में Lotte Choco Pie का एक बैच ‘असुरक्षित’ घोषित, बिक्री-भंडारण पर रोक, फूड विभाग का फैसला

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में Lotte Choco Pie के एक बैच को असुरक्षित घोषित किया गया है। लैब जांच में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक मिला। बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई गई।

By : संजय चतुर्वेदी
दुर्ग में Lotte Choco Pie का एक बैच ‘असुरक्षित’ घोषित, बिक्री-भंडारण पर रोक, फूड विभाग का फैसला

Food Department Banned Lotte Choco Pie

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खाद्य एवं औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागनने  लोट्टे चोको पाई के एक बैच को असुरक्षित घोषित किया है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच में इस उत्पादन में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक (preservatives) पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण (distribution) पर तत्काल रोक लगा दी है।

खाद्य विभाग ने जिले के खाद्य कारोबारियों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि यदि उनके पास इस बैच का स्टॉक मौजूद है तो उसे तत्काल बाजा से वापस मंगाया जाए। साथ ही इसकी जानकारी संबंधित विभाग को निर्धारित प्रारूप में देने के निर्देश हैं।

लैब जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 672 ग्राम पैक वाले लोट्टे चोको पाई का सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित फूड टेस्टिंग लैब (खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला) कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड भेजा था। जांच रिपोर्ट क्रमांक R-0565/2026 (10565/10/07/2026) दिनांक 21 जुलाई 2021 के अनुसार, उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक (preservatives)  पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित उत्पाद को 'असुरक्षित' घोषित किया गया।

सिर्फ एक बैच पर कार्रवाई

प्रशासन की कार्रवाई लोट्टे चोको पाई के एक विशेष बैच पर लागू है। इसकी पहचान इस तरह की गई है-
ब्रांड- Lotte
उत्पाद- Lotte Choco Pie
पैक- 672 ग्राम
बैच नंबर- NM10DC2
निर्माण तिथि- 10 अप्रैल 2026
समाप्ति तिथि- 9 अप्रैल 2027
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस बैच के उत्पाद की ब्रिकी और उपभोग पर रोक लगाने का फैसला जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

स्टॉक को बाजार से वापस लेने के निर्देश

जिला प्रशासन ने निषेधात्मक निर्देश के बाद दुर्ग जिले के सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों को इस बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण तुरंत रोकने को कहा गया है। जिन दुकानदारों या वितरकों के पास इसका स्टॉक मौजूद है। उन्हें उत्पाद बाजार से वापस मांगने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। साथ ही इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को देनी होगी। वापस लिए गए उत्पाद का निपटान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा मानक नियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

नियम तोड़ा तो होगी वैधानिक कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए  हैं। संबंधित बैच की बिक्री या वितरण करते पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग स्टॉक वापस मांगने की प्रक्रिया की निगरानी भी करेगा और इसकी रिपोर्ट प्रशासन को प्रस्तुत की जाएगी।

ध्यान देंः- यह कार्रवाई उपलब्ध आदेश के अनुसार बैच नंबर NM10DC2 वाले उत्पाद पर है। इसलिए अन्य बैचों को लेकर इस आदेश से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

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