मध्यप्रदेश में न्यायालयों से जुड़े लोगों के लिए 27 अगस्त की तारीख अहम हो गई है। हाईकोर्ट प्रशासन ने गुरुवार, 27 अगस्त को भी अवकाश घोषित कर दिया है। ऐसे में कुछ न्यायिक कर्मचारियों को लगातार पांच दिन की छुट्टी मिलेगी, जबकि कोर्ट के कामकाज के कैलेंडर में भी बदलाव किया गया है।यह फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों पर लागू होगा। जिला न्यायालयों में भी 27 अगस्त को कामकाज नहीं होगा।
27 अगस्त को हाईकोर्ट और जिला कोर्ट बंद रहेंगे
हाईकोर्ट रजिस्ट्री की ओर से 21 अगस्त को जारी अधिसूचना में पहले घोषित छुट्टियों में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत 27 अगस्त, गुरुवार को जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्यपीठ के अलावा इंदौर और ग्वालियर खंडपीठों तथा संबंधित रजिस्ट्री कार्यालयों में अवकाश रहेगा।जिला न्यायालयों में भी इस दिन न्यायिक कामकाज नहीं होगा। अधिवक्ताओं और कोर्ट से जुड़े पक्षकारों के लिए 27 अगस्त की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन मामलों की सुनवाई इस दिन होनी थी, उनके कार्यक्रम पर इसका असर पड़ेगा।
19 सितंबर को करना होगा काम
27 अगस्त की छुट्टी के बदले शनिवार, 19 सितंबर 2026 को कार्य दिवस घोषित किया गया है। यानी उस दिन संबंधित हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में नियमित कामकाज होगा।इस बदलाव का सीधा मतलब है कि 27 अगस्त का अवकाश बाद में 19 सितंबर के कार्य दिवस से समायोजित किया जाएगा।
कुछ न्यायिक कर्मचारियों को लगातार 5 दिन की छुट्टी
छुट्टियों की टाइमिंग के कारण कुछ न्यायिक कर्मचारियों को लगातार पांच दिन का अवकाश मिल जाएगा। बुधवार को ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी, गुरुवार को 27 अगस्त का अतिरिक्त अवकाश और शुक्रवार को रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा।इसके बाद शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होने से इन कर्मचारियों की छुट्टी लगातार पांच दिन हो जाएगी।
सोमवार से हाईकोर्ट और शनिवार से जिला कोर्ट में नियमित कामकाज
छुट्टियों के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक हाईकोर्ट में सोमवार से और जिला न्यायालयों में शनिवार से नियमित सुनवाई और न्यायिक कामकाज शुरू होगा।अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अब अपनी सुनवाई की तारीख और कोर्ट शेड्यूल नए आदेश के अनुसार देखना होगा। खासकर 27 अगस्त को लगी तारीख वाले मामलों में संबंधित कोर्ट से अपडेट लेना जरूरी रहेगा।