प्रमोद दुबे
30 जून 2024 को मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के अंतर्गत प्रदेश भर के परिवहन चेक पोस्ट एक साथ बंद कर दिए गए थे । इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर बेंच के द्वारा 22 अप्रैल 2026 को एक बार फिर से उपरोक्त परिवहन चेक पोस्ट एक महीने के अंतराल में प्रारंभ करने के जो सख्त आदेश जारी किए गए , एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उपरोक्त आदेश पर अनिश्चितकालीन स्टे दे दिया है । अर्थात अब मध्य प्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट फिर से अनिश्चितकाल के लिए लगातार बंद रहेंगे ।
हाई कोर्ट ने अपने ही आदेश पर दिया स्थगन
पिछले लगभग एक माह के अंतराल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की विशेष बेंच ने इस मामले पर लगी हुई जनहित याचिका के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक वर्ष से अधिक समय से लगातार बंद पड़े हुए परिवहन चेक पोस्ट को इस आधार के साथ खोलने का आदेश दिया था कि परिवहन चेक पोस्ट के बिना ओवरलोडिंग जैसी बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो पता है । जस्टिस विशाल मिश्रा ने एक बार पुनः अपने आदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से प्रारंभ करने एवं आदेश के पालन में विलंब करने पर कंटेंप्ट आफ कोर्ट के संबंध में भी शासन को सूचित किया था । उपरोक्त आदेश के पालन में मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी थी और लगभग सभी चेक पोस्ट परिवहन व्यवस्था से जोड़ते हुए तैयार हो चुके थे ।
ट्रांसपोर्टर संगठन की याचिका पर हुआ फैसला
उपरोक्त संबंध में मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर संगठन के प्रमुख अमन भोसले ने इस संबंध में परिवहन चेक पोस्ट को प्रारंभ करने के आदेश को चुनौती देते हुए रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट की इस बेंच में दाखिल की थी जिसमें से यह आदेश किया गया था । उपरोक्त पिटीशन के अंतर्गत आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अनिश्चितकालीन स्थगन जारी किया । उपरोक्त स्थगन आज दिनांक से ही लागू हो जाएगा । अब देखना यह होगा कि इस स्थगन के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है । फिलहाल उपरोक्त आदेश की जानकारी मिलते ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में खुशी का माहौल है ।