CG Liquor Scam Case: AP त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, पासपोर्ट होगा जमा; हर हफ्ते ED कार्यालय में लगानी होगी हाजरी

Update: 2025-03-07 10:21 GMT

Supreme Court

AP Tripathi gets bail from Supreme Court in CG Liquor Scam Case : रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी एपी त्रिपाठी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त मंजूर कर दिया है। एपी त्रिपाठी को अपना पासपोर्ट ED के अधिकारियों के पास जमा करना होगा और हर हफ्ते जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना होगा। बता दें कि पूर्व आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को मई 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। 

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को आयकर विभाग ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में बताया गया था कि, छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है।

इस खेल में महापौर ऐजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली में शामिल है। जिसके बाद ईडी ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA Act के तहत मामला दर्ज किया। बता दें कि, इस मामले में अब तक 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया है।

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया। उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया। जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ।

CSMCL के MD रहे अरुणपति त्रिपाठी मनपसंद डिस्टिलर की शराब को परमिट करते थे। देशी शराब के एक केस पर 75 रुपये कमीशन दिया जाना था।इस कमीशन की त्रिपाठी एक्सेलशीट तैयार कर अनवर ढेबर को भेजते थे।आरोप है कि अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने नकली होलोग्राम लगाकर अवैध तरीके से शराब की बेधड़क बिक्री की। इससे राज्य के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ।

आपराधिक सिंडिकेट के जरिये CSMCL की दुकानों में सिर्फ तीन ग्रुप की शराब बेची जाती थीं, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52 प्रतिशत, भाटिया ग्रुप की 30 प्रतिशत और वेलकम ग्रुप की 18 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।


Tags:    

Similar News