CG News: नहीं बख्शे जाएंगे राज्य प्रशासनिक सेवा के दागदार अधिकारी, मुख्यमंत्री साय ने बजट सत्र में दिया बड़ा बयान

Update: 2025-02-25 16:24 GMT

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के दागदार अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा में दागदार राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों पर कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने भरोसा दिलाया कि अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है।

विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि, राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों के खिलाफ किन-किन मामलों में और कब एसीबी और ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज है? विभागीय जांच किन-किन के खिलाफ हो रहा है? विधायक कौशिक ने कुछ अधिकारियों का नाम लेते हुए कहा कि उन पर कार्रवाई सवाल लगाने के बाद हुई है। इसी से गंभीरता से समझी जा सकती है। इस पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने सुशासन और अभिशरण विभाग का गठन किया है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 31 जनवरी 2025 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा में प्रथम श्रेणी के 255 पद स्वीकृत है। इनमें से 251 भरे व 4 पद रिक्त हैं। वर्ष 2019 से प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू, एसीबी और राज्य शासन द्वारा की गई विभागीय जांच की जानकारी

1. सौम्या चौरसिया

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होने के साथ ही कोल लेवी प्रकरण और कोरबा जिले में डीएमएफ के संबंध में भी अपराध दर्ज है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में जांच जारी है। तीन सितंबर 2024 को विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति के लिए पत्र जारी किया है। वहीं 18 अक्टूबर 2024 को विधि विभाग ने अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी किया है। इसके बाद 14 फरवरी 2025 को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने सौम्या चौरसिया के विरुद्ध अधिनियिम 1988 की धारा 17क के तहत जांच विवेचना प्रदान किया है।

2. भरोसा राम ठाकुर

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण व एंटी करप्शन ब्यूरो ने रानू साहू व अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। इसमें आरोपियों के साथ संदेही में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भरोसा राम ठाकुर का भी नाम है। 28 जनवरी 2025 को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ने भरोसा राम ठाकुर के विरुद्ध अधिनियम 1988 की धारा 17 क के तहत जांच के लिए अनुमति दिया गया है।

3. टेकराम माहेश्वरी

उप पुलिस अधीक्षक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण व एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपराध दर्ज किया है। 14 नवंबर 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रेप कार्यवाही कर टेकराम माहेश्वरी व सह आरोपी गौकरण सिंह बघेल को प्रार्थी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया। इसके बाद चार फरवरी 2025 को विभागीय पत्र द्वारा विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति के लिए सहमति दी गई है।इनके साथ ही शिव बनर्जी, ज्योति बबली, नारायण प्रसाद गबेल पर भी अपराध दर्ज है। इनके विरुद्ध भी विभागीय पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की जानकारी

आरती वासनिक

सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019-20 एवं राज्य सेवा परीक्षा 2021 में भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करते हुए छग लोक सेवा आयोग तथा राज्य के उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारियों एवं राजनीतिक व्यक्तियों के परिजनों को बड़ी संख्या में राज्य सेवा के पदों पर चयनित कराए जाने के लिए भ्रष्टाचार किया गया। 30 नवंबर 2024 को आरती वासनिक को आरोप पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार कोयला लेवी से प्राप्त अवैध धनराशि का निवेश विभिन्न अचल संपत्ति की खरीदी के संबंध में सौम्या चौरसिया को 12 दिसंबर 2024 को आरोप पत्र जारी किया गया है। इनके साथ ही प्रेम प्रकाश शर्मा, निर्भय कुमार साहू के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किए गए हैंं।

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