छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती विवाद: हाई कोर्ट का नया आदेश, डीएड कर चुके बीएड डिग्रीधारी भी काउंसिलिंग में होंगे शामिल
Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh Teacher Recruitment Dispute : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए होने वाली काउंसिलिंग में उन बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने राज्य शासन से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि, डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए पहले ही शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाई कोर्ट में पेश की थी। इस दौरान ही हाई कोर्ट ने शासन को आदेश पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश नहीं पालन करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद राज्य शासन ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउसिंलिंग करने का आदेश दिया है।
स्वाति देवांगन समेत कई बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि याचिकाकर्ता भी शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने बीएड से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है लेकिन पहले अपने आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए थे।
इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि केस में मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा लेकिन काउंसिलिंग में याचिकाकर्ता डीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि, राज्य शासन पहले डीएड अभ्यर्थियों के लिए 5 फरवरी से काउंसिलिंग करने जा रही थी, जिसे बढ़ा कर अब 10 फरवरी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड डिग्रीधारी ऐसे अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने डीएड किया है।