Police Constable Recruitment Bans: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षकों के 5,967 पदों की भर्ती पर लगाई रोक
Chhattisgarh HC Bans Police Constable Recruitment : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाई गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, पुलिसकर्मियों के बच्चों को लाभ देना बाकी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था।
राजनांदगांव जिले में इस कैटेगरी के तहत 143 पद जारी गए थे। विज्ञापन जारी होने और फार्म भरने के बाद डीजीपी ने अवर सचिव गृह विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंध में पत्र लिखा था।
DGP द्वारा लिखे गए पत्र में सुझाव दिया गया था कि, भर्ती नियम 2007 कंडिका 9 (5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पाइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया था। जिसे याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
आम नागरिकों के साथ भेदभाव
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफतौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। लिहाजा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है।