MP NEWS: विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग, नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर हाईकोर्ट में लगाई याचिका

Update: 2024-11-28 09:44 GMT

Demand to Cancel MLA Nirmala Sapre Membership

Demand to Cancel MLA Nirmala Sapre Membership : भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने ही नेता के खिलाफ इंदौर हाई कोर्ट पहुंच गई है। यह याचिका नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर हाई कोर्ट में लगाईं है। कांग्रेस ने मांग की है कि बीना से विधायक सप्रे ने दल-बदल किया है, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए।

विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से बनाई दूरी 

विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहतगढ़ में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंचीं थी। तब से उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली और भाजपा के साथ हैं, लेकिन औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। इसी वजह से आधिकारिक तौर पर अभी भी वो कांग्रेस की विधायक हैं।

इसलिए खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष को जुलाई में हमने पत्र दिया था। विधानसभा ने कागज गुमा दिए। 90 दिन बाद भी अध्यक्ष ने कोई निर्णय नहीं लिया इसलिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। 

तीन बार नोटिस दिया निर्मला सप्रे को नोटिस 

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में निर्मला सप्रे को अपने साथ नहीं बैठाने का फैसला किया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दलबदल कानून के अंतर्गत निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन तीन बार नोटिस देने के बाद भी निर्मला सप्रे ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। 


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