नई दिल्ली। भारत में व्हाट्सऐप से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका पर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र और व्हाट्सऐप से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि कानून होने के बावजूद नियुक्ति नहीं की गई। गूगल-फेसबुक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर चुके हैं ।
व्हाटस्एप ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह भारत में लगतार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी कानून के मुताबिक समय-सयम पर व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दों का निपटारा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उस दौरान बताया था कि व्हाट्सएप अलग-अलग तरीके से हिंसा फैलाने वाले और फर्जी संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कदम उठा रहा है।