सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण हरित क्षेत्र में कोई कमी नहीं : केंद्र सरकार
नईदिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के कारण हरित क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने तिरूची शिवा के पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में कहा कि परियोजना प्रस्तावक (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) के अनुसार, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के कारण हरित क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में सार्वजनिक उपयोग के लिए कुल मिलाकर 5.4 एकड़ क्षेत्रफल में हरित क्षेत्र की वृद्धि की गई है। इस संबंध में, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने मैसर्स केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केंद्रीय विस्टा, नई दिल्ली में साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों, केंद्रीय सम्मेलन केंद्र के साथ-साथ प्लॉट संख्या 137, 120, 22ए, 22बी, 22सी, 23डी, 23सी, 23बी, 138, ए और बी हटमेंट, प्लॉट 30बी और 108 के हिस्से पर अन्य भवनों के विकास व पुनर्विकास के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करने के लिए विचारार्थ विषय (टीओआर) जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए जारी किए गए टीओआर में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा केंद्रीय विस्टा एवेन्यू के भीतर विकास कार्यकलापों के समेकित प्रभाव का आकलन करना और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करना शामिल है।
जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा, नई दिल्ली में संसद भवन प्लॉट नं. 116 और 118 में मैसर्स केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मौजूदा संसद भवन के विस्तार और जीर्णोद्धार के लिए भी पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के लिए जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) में अन्य बातों के साथ-साथ, निर्माण एवं विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों; निर्माण स्थल पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता में प्रदूषणकारी तत्वों की निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा को नियंत्रित करने हेतु योजना के कार्यान्वयन, किसी पेड़ को काटे बिना यातायात प्रबंधन योजना आदि के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 25.01.2018 की अधिसूचना सा.का.नि. 94(अ) के अनुपालन की शर्ते अधिदेशित की गई है।