सुशांत सिंह की मैनेजर की मौत का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा।
28 साल की दिशा की मौत 8 जून को पश्चिम मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर हो गई थी। छह दिन बाद 14 जून को 34 साल के बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत बांद्रा के अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले थे।
यह मामला सोमवार को चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुआई वाली पीठ के सामने आया। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमनियन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, ''आप बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? वे केस को जानते हैं और अच्छा फैसला करेंगे, वहां कोई दिक्कत हो तो आप यहां आ सकते हैं।"
याचिका को वकील पुनीत धांदा ने दायर की थी जिनका दावा है कि सालियान और राजपूत की मौत का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि दोनों घटनाएं संदिग्ध परिस्थितियों में हुईं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील वीनीत धांदा ने कहा कि इसी तरह के जुड़े मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने कहा, ''आपके पास केस हो सकता है या नहीं, लेकिन आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या बुराई है। वे सभी अधिकारियों को जानते हैं और उनके पास सबूत हैं। यदि आपको समस्या होती है तो यहां आइए।'' इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की छूट दी और हाई कोर्ट जाने को कहा।
याचिका में कहा गया है, ''... सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद दिशा और सुशांत की मौत के बीच कई अफवाहों और साजिशों की बात हुई, क्योंकि दोनों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, वे दोनों अपने प्रफेशनल करियर में पीक पर थे।''