Income Tax: क्या है विश्वास स्कीम 2024, CBDT ने घोषणा पत्र दाखिल करने की तय की डेडलाइन
हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है।;

Income Tax: देश का आयकर विभाग समय - समय अपने करदाताओं को सुविधाएं देते रहते है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। जहां पर इस स्कीम में आने वाले करदाताओं के लिए घोषणा पत्र दाखिल करने की डेडलाइन तय कर दी है।
जानिए क्या रखी डेडलाइन
आपको बताते चलें कि, इस स्कीम के तहत 30 अप्रैल 2025 तक अपना घोषणा पत्र दाखिल करने की डेडलाइन दी गई हैं। इस डेडलाइन के बारे में CBDT ने सर्कुलर जारी करके जारी किया है। इस स्कीम की बात करें तो, करदाताओं की सुविधा के लिए सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास स्कीम को शुरू किया है।
यह एक प्रकार का सरकारी स्कीम है जिसमें जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्सपेयर्स के बीच चल रहे विवादों का हल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि,इस स्कीम में टैक्सपेयर्स को मौका मिलता है कि वो अपने पुराने टैक्स विवादों को सेटल करें और तमाम तरह के कानूनी दांवपेच से बचें।
कब शुरू हुई यह एक स्कीम
आपको बताते चलें कि, इस खास तरह की स्कीम को की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी, जिसके तहत आप 22 जुलाई 2024 तक के टैक्स पेंडिंग केस को सेटल कर सकते हैं। एक साल पहले ही इस स्कीम में बदलाव हुआ है जिसमें VSV 2.0 नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि, देशभर में इनकम टैक्स के करीबन 30 लाख करोड़ से ज्यादा विवाद है।