कोर्ट में 6वें दिन हुई सुनवाई, सरकार ने कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं

Update: 2022-02-18 10:40 GMT

बेंगलुरु। कर्नाटक हिजाब विवाद में हाईकोर्ट में आज लगातार 6वें दिन सुनवाई हुई। इस मामले में शुक्रवार को भी कोई निर्णय नहीं आया। इस दौरान कर्नाटक सरकार के वकील एटॉर्नी जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कोर्ट में कहा की हम यह मानते हैं कि हिजाब इस्लाम की एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

कर्नाटक HC ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट एएम डार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट की आपत्ति को देखते हुए उन्होंने 5 छात्राओं की ओर से नई याचिका दायर की है। 

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही को बंद करने और निलंबित करने का आग्रह किया। कुमार का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग उल्टा हो गया है। इसके पलट कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में उत्तरदाताओं का क्या रुख है यह लोगों को जनना जरूरी है।

कर्नाटक सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ने बहस शुरू की। उन्होंने कहा की राज्य सरकार ये मानती है कि हिजाब इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के तहत नहीं आता है।  एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक कोर्ट को बताया कि हिजाब पहनने से संबंधित मामला धार्मिक हो गया था।  इसलिए राज्य सरकार से के हस्तक्षेप की मांग की गई। उन्होंने कहा कि विरोध और अशांति जारी थी.इसलिए 5 फरवरी का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।  

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