अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, बिना परीक्षा नहीं होंगे नियमित, डीपीआई का निर्देश

Update: 2024-09-28 02:32 GMT

मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। अतिथि शिक्षकों की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) को निराकरण करने का आदेश दिया था। इस पर DPI ने निर्देश दिया कि बिना भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अतिथि शिक्षक नियमित नहीं हो पाएंगे। अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधी भर्ती में 25 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

DPI का आदेश

DPI द्वारा जारी किये गए आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 और संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से खाली पदों भरने के लिए पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 25 फीसदी पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेंगे।

इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और 200 दिन प्रदेश के सरकारी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर काम किया है। उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्रता धारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

गेस्ट टीचर्स की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि पांच साल पहले भी ऐसा ही आदेश जारी हुआ था। जिसमें 25 प्रतिशत पद अतिथि शिक्षकों के लिए भर्ती में रिजर्व करने की बात कही गई थी।

जाएंगे सुप्रीम कोर्ट अतिथि शिक्षक

अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रवक्ता ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार में बैठे लोगों ने वादे किए थे लेकिन अब सरकार ही वादे से मुकर रही है। हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।

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