Indore High Court On UCC: तीन तलाक के मामले पर इंदौर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्‍पणी, कहा देश में UCC लागू करने...

Indore High Court On UCC: 22 जुलाई को इंदौर खंडपीठ ने तीन तलाक के एक मामले पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

Update: 2024-07-23 10:43 GMT

Indore High Court On UCC: 22 जुलाई को इंदौर खंडपीठ ने तीन तलाक के एक मामले पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा ने तीन तलाक मामले में सुनवाई करते हुए यह बताया कि क्‍यों समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पूरे देश में लागू होना बहुत ही आवश्‍यक है।

अनिल वर्मा ने कहा कि कानून निर्माताओं को यह बात समझने में कितने साल लग गए कि तीन तलाक (Triple Talaq) असंवैधानिक है और समाज के लिए बुरा है। अब हमें देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता को अहसा चाहिए।

तीन तलाक के मामले पर हो रही थी सुनवाई

इंदौर हाईकोर्ट ने जिस तीन तलाक के मामले पर सुनवाई की, वह मामला बड़वानी जिले के राजपुर इलाके का है जहां एक मुस्लिम महिला ने अपने ससुराल वाले यानि पति, ननद और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि उसे 2 लाख रूपये के दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। महिला का विवाह 15 अप्रैल, 2019 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ हुआ था। उसके बाद पति ने तीन तलाक बोलकर महिला को तलाक दे दिया था।

इंदौर कोर्ट ने लगाई फटकार

मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल वर्मा ने तीन तलाक के नियम को असंवैधानिक बताकर फटकार लगाई और टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जैसे कानून की आवश्यकता है ताकि आस्था और विश्वास के नाम पर समाज में प्रचलित कई 'निंदनीय', 'कट्टरपंथी', 'अंधविश्वासी' और 'अति-रूढ़िवादी' प्रथाओं से बचा जा सके।

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