Sanjauli Masjid Case: संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को 30 दिन में हटाने का आदेश

Update: 2024-09-13 07:10 GMT

Sanjauli Masjid Case

Sanjauli Masjid case : हिमाचल प्रदेश। नगर निगम आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद के बीच बड़ा आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया है। एचएस राणा का कहना है कि, मस्जिद की पहली मंजिल को छेड़ा नहीं जाएगा लेकिन मस्जिद की दो मंजिल को 30 दिन के अंदर हटाना होगा क्योंकि इसका निर्माण अवैध रूप से किया गया है।

जानकारी सामने आई है कि, आदेश आयने से पहले ही मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। गुरुवार को मुस्लिम पक्षकारों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर कहा था कि, वे स्वयं मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए तैयार हैं। निगम आयुक्त एचएस राणा ने कहा कि, मस्जिद की पहली मंजिल वैध है उसे हाथ भी नहीं लगाया जाएगा लेकिन जो निर्माण अवैध है उसे तीस दिन के अंदर हटाना होगा।

सीएम सुक्खू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक :

इधर मस्जिद विवाद और हिमाचल के अलग - अलग क्षेत्रों में हिन्दू संगठनों के प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार हरकत में आ गई है। सीएम सुक्खू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी सहित माकपा और आप के नेता शामिल हुए हैं। सीएम सभी दलों से आपसे सौहार्द बनाए रखने को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

मंडी में हिन्दू संगठनों का प्रदर्शन :

बता दें कि, संजौली मस्जिद शिमला में है लेकिन अब इसके विरोध में मंडी समेत हिमाचल के कई शहरों में हिन्दू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं हालांकि, मुस्लिम पक्षकारों ने पहले ही ज्ञापन सौंप कर अवैध निर्माण तोड़े जाने की बात कह दी है। इस समय पूरा हिमाचल प्रदेश अलर्ट मोड पर है। अधिकारी और पुलिस बल लगातार सक्रिय हैं। हिमाचल के मंडी में शुक्रवार को भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था।

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