NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश दोबारा नहीं होगी NEET-UG की परीक्षा, कहा कहा- लीक के ज्यादा सबूत नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे इस बात का एहसास है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा।

Update: 2024-07-23 12:59 GMT

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET-UG 2024 की फिर से परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया है इसके साथ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा Question Paper है वो “व्यवस्थित लीक” का संकेत नहीं दे रहे हैं।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई के दौरान कहा कि, मौजूदा चरण में, रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो यह बता सके कि परीक्षा के परिणाम खराब थे या फिर परीक्षा के संचालन में कोई व्यवस्थित उल्लंघन हुआ था। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

कोर्ट ने आगे कहा किसी रिकार्ड ने इस बात का प्रूफ नहीं की NEET Question paper को सिस्टमेटिक तरीके से लीक किया गया हो, जिससे की परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का संकेत देता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर NEET को रद्द करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसे इस बात का एहसास है कि इस वर्ष के लिए नए सिरे से नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा हो सकता है, जिसका सीधा असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ेगा।

सुनवाई के दौरान भड़के चीफ़ जस्टिस 

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