मप्र में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी : शादियों में 250, अंतिम संस्कार में 50 को अनुमति
भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी आने के बाद सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत शादी में 250 मेहमान और अंतिम यात्रा में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बड़े मेलों, सभाओं पर रोक रहेगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक में लिया है। उन्होंने बैठक में ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल के कलेक्टरों से चर्चा की। मुख्यमंत्री चारों जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रमुख निर्देश
- कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कार्यशील स्थिति में रहें।
- राज्य में बड़े मेले आयोजित न हों।
- विवाह समारोह आदि में उपस्थिति संख्या सीमित रहे। इनकी सीमा 250 रहेगी।
- उठावना, अंतिम संस्कार आदि में 50 व्यक्ति तक शामिल हों।
- स्कूलों में यथावत 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था बनी रहे।
- प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
- होम आइसोलेशन का प्रभावी पर्यवेक्षण हो।
- कोविड केयर सेंटर्स में स्वयंसेवी संस्थाएँ स्वेटर, रजाई आदि उपलब्ध करवाएँ।
- आरटीपीसीआर टेस्ट की माकूल व्यवस्था बनी रहे।
- अन्य व्याधियों से ग्रस्त लोगों को प्राथमिकता से अस्पताल में दाखिल कर उपचार का लाभ दें।
- प्रत्येक स्तर पर कोविड एप्रोपिएट व्यवहार का पालन हो।
- ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल GOI के अनुसार हो (भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार चिकित्सा उपचार करें)।
- यह संभव है प्रदेश में संक्रमित रोगी संख्या बढ़ेगी, आवश्यकतानुसार बिस्तर क्षमता बढ़ाएँ।
- कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ब्लॉक स्तर तक बना लें।
- प्रतिदिन 60 हजार से कम न हो कोरोना जाँच, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती रहे।
- 15 से 18 वर्ष के बच्चों के आयु समूह के टीकाकरण का कार्य चलता रहे ।
- संक्रमण के लक्षण साधारण हैं ,फिर भी आवश्यकता अनुसार जो जरूरी कदम होंगे, वे उठाए जाएंगे।
- सभी नगरों और ग्रामों में उपचार और पॉजिटिव रोगियों की देखभाल की व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रहे।