पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला पर 40 हजार रुपए का जुर्माना…

Update: 2025-03-06 13:54 GMT

विशेष संवाददाता, भोपाल। मप्र उच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पर आवेदनकर्ता को जानकारी नहीं देने पर पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की यह राशि अपीलकर्ता नीरज निगम को देने के आदेश हैं। न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माने की राशि सरकारी खजाने से निकालकर अपीलकर्ता को दी जाए। बाद में संबंधित से राशि वसूल कर खजाने में जमा की जाए। साथ ही आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी मुफ्त में दी जाए।

उच्च न्यायालय ने आदेश में सूचना आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे सरकारी एजेंट के रूप में काम न करें। भोपाल के फिल्म निर्माता नीरज निगम ने 26 मई 2019 को सूचना के अधिकार के तहत पशुपालन विभाग में पदस्थ अधिकारी आरके रोकड़े के बारे में जानकारी मांगी थी। संबंधित सूचना अधिकारी ने 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी नहीं दी।

इसके बाद सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला के समक्ष अपील दायर की थी। यहां से मुख्य सूचना आयुक्त ने बिना जांच के ही अपील खारिज कर दी। सूचना आयोग के फैसले को अगस्त 2023 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने मामले में सुनवाई कर पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला पर 40 हजार का जुर्माना लगाया है।

उच्च न्यायालय ने तीसरी बार दिया फैसला

पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों की सुनवाई में नियमों का पालन नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने तीसरी बार फैसला दिया है। इससे पहले भी मप्र उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला के निर्णय को खारिज करते हुए कार्यप्रणाली को लेकर टिप्पणी की थी।

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