भोपाल। नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने प्यारे मियां को आज उम्रकैद की सजा सुनाई। जेल में बंद प्यारे मिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ। प्यारे मियां नाबालिग लड़कियों और युवतियों को चाइल्ड पोर्न दिखाकर उनका दैहिक शोषण करता था। साल 2020 में उसके दुष्कर्मों की जानकारी सामने आई थी। जब 4 नाबालिग बालिकाओं सहित 5 अन्य लड़कियों ने उसके खिलाफ लैंगिक शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की तरफ ध्यान देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की थी।
ये मामला एक रात शराब के नशे में मिली लनाबालिग लड़कियों के मिलने पर सामने आया था। पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया था। उन्होंने पूछताछ के दौरान ने प्यारे मियाँ द्वारा उनके यौन शोषण करने की जानकारी दी थी। जिसके बाद शुरू हुई जांच में अन्य जानकारियां सामने आ गई। इनमें उसके ड्रग्स माफिया के संपर्क में होने, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी उजागर हो गए। सोमवार को नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर उनका यौन शोषण करने के मामले में शाहपुरा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था। संबंधित पक्षों के बयानों और आधारों पर ध्यान देकर न्यायधीश ने प्यारे मियाँ को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कथित पत्रकार प्यारे मियां ने पत्रकारिता के दम कई अवैध निर्माण करने के साथ कई अवैध कारोबार खड़े कर लिए थे। भोपाल और इंदौर में प्यारे मियां के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया था। इस बीच पुलिस को प्यारे मियां के दो मंजिला बंगले की छत पर लग्जरी पेंटहाउस होने, वहां बार कैबिनेट भी मिला था, जिसमें लाखों रुपये की कीमत वाली विदेशी शराब की बोतलें पाई गई थीं।