Gwalior Mela 2024 : वाहनों की खरीद पर रोड़ टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट, अधिसूचना जारी

ग्वालियर मेला से खरीदे गये वाहनों पर छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। वाहन विक्रेताओं को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे।

Update: 2024-01-01 21:04 GMT

ग्वालियर/वेब डेस्क। ग्वालियर व्यापार मेला 2024 में इस बार भी गैर परिवहन हल्के वाहनों पर निश्चित मेला अवधि में रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। शर्तों के अनुसार ग्राहकों को छूट का लाभ लेने के लिए वाहन ग्वालियर व्यापार मेले के परिसर से खरीदना होगा। मेले में वाहन का सत्यापन अस्थाई परिवहन कार्यालय में कराना होगा। 

मोहन सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद से ही ग्वालियर के व्यापारियों द्वारा मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एसोसिएशन द्वारा पत्र लिखकर छूट प्रदान करने की मांग गई थी। विभागों के बंटवारे के बाद से ही वाहनों पर छूट देने की मांग तेज हुई।


सोमवार देर रात परिवहन विभाग मप्र शासन ने रोड़ टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने की अधिसूचना जारी कर घोषणा की। शासन की तरफ से ग्वालियर व्यापार मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में परिवहन विभाग का अस्थाई कार्यालय बनाया जाएगा। जहां आरटीओ से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। वाहनों के शोरूम बनने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। विक्रेताओं को ट्रेड सर्टिफिकेट जारी होंगे। इसके बाद ही ग्राहकों को वाहनों के रोड़ टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी।

मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से इस बार भी मेला में अच्छा व्यापार होने की संभावना है। सैलानियों के बढ़ने से मेले की रौनक भी बढ़ेगी। 

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