अब से दुकानों एवं बैंकों में प्रवेश से पहले कैमरे में कैद होगा चेहरा

ग्वालियर कलेक्टर ने सभी व्यावसायिक संस्थान एवं बैंकों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए

Update: 2020-06-13 14:51 GMT

ग्वालियर। जिले में कोरोना माहमारी के बीच खुल रहे बाजारो में प्रतिष्ठान के संचालकों को अपनी दुकानों एवं कार्यालयों के बाहर मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने होगें। जिससे दूकान एवं अन्य संस्थानों में आने वाले ग्राहकों का चेहरा कैमरे में उपस्थित हो सके। यह आदेश आज जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जारी किया गया है।  

 इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी बैंको के लिए नई गाईड लाइन जारी की है। जिसमें मास्क लगाकर या मुंह पर फैटा बांदकर एन्ट्री नहीं की जाएगी।  ग्राहकों को बैंक में प्रवेश से पहले मास्क अथवा गमछा हटाकर कैमरे में फेस दिखाने के बाद दोबारा मास्क से कवर करना होगा। कलेक्टर द्वारा यह गाइडलाइंस जिले में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जारी की गई है।  

आदेश में कहा गया है की सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अपने संस्थानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य होंगे। वहीं जिन दुकानदारों के यहां सीसीटीवी व्यवस्था पहले से मौजूद है तो उनके लिए कैमरे के संचालन को दुरस्त कराने के निर्देश दिए है।कलेक्टर द्वारा जारी उक्त गाइड लाइन को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसका पालन ना करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

 



 


 


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