बंद की अनिवार्यता खत्म, रविवार को भी खुलेंगे बाजार
जिलाधीश ने साप्ताहिक अवकाश के दिए आदेश
ग्वालियर, न.सं.। शहर के व्यापारियों के लिए खुशखबरी यह है कि जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शनिवार को एक आदेश के तहत रविवार को समस्त बाजार, शापिंग मॉल, शापिंग काम्पलेक्स, दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब रविवार को भी ग्वालियर के बाजार खुल सकेंगे।
जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अब बाजार अपने पूर्व के साप्ताहिक अवकाश के दिन ही बंद रहेंगे। रात्रिकालीन कफ्र्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 05 बजे तक जारी रहेगा। इस आदेश के तहत जैसे की रविवार के दिन दाल बाजार, लोहिया बाजार मंगलवार को महाराज बाड़ा से लगे सभी बाजार, दौलतगंज एवं गुरुवार को सैलून बंद रहेंगे। व्यापारियों की संस्था मध्य प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कैट द्वारा प्रशासन से काफी समय से मांग की जा रही थी कि बाजारों को पहले की तरह साप्ताहिक अवकाश के आधार पर बंद रखा जाए। ऐसा करने से एक तो बाजारों में लोगों की भीड़ कम होगी और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोका जा सकेगा। व्यापारियों की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने साप्ताहिक अवकाश के आदेश जारी किए हैं।