राजनेताओं पर लगा अंकुश, जिले की कमान अब प्रशासन के हाथ, आचार संहिता लागू

Update: 2020-09-30 01:00 GMT

ग्वालियर, न.सं.। विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को आचार संहिता लागू होते ही राजनेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे प्रशासनिक अमले के इस्तेमाल पर अब अंकुश लग गया है। राजनेताओं को अब कोई भी आयोजन शासकीय स्थान पर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सारे आयोजन का खर्चा अब उन्हे स्वयं ही भुगतना होगा। इसी के साथ उनकी सेवा में लगे गाड़ी-घोड़े, अधिकारी व कर्मचारी भी उनसे दूर ही रहेंगे। रैली, सभाओं, वाहनों, प्रचार-प्रसार आदि की विशेष रूप से अनुमति लेना होगी।

जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भी मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया कलेक्ट्रेट एवं एमएलबी महाविद्यालय से संचालित होगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। आदेशों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जूलूस व सभा के लिए पूर्व अनुमति

आम सभाओं एवं जुलूस के लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना होगी। इसके अलावा लाउडस्पीकरों का उपयोग करने से पहले अनुमति लेना होगी। वहीं विश्राम गृह, प्रत्याशी के वाहन, सभा स्थल की अनुमति, चुनावी खर्च की जानकारी भी देनी होगी।  

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