ग्वालियर, न.सं.। मध्यप्रदेश में गौ हत्या बंद करने करने के लिए प्रतिबंध लगाने एवं गौ रक्षा कानून जल्द लागू किए जाने के संबंध में बजरंग सेना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी किशोर कान्याल ने लिया।
बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ रक्षा का कानून बनाकर और उसे लागू करके गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौ हत्या होने पर 10 वर्ष की सजा एवं 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गौ माता के अंग-भंग करने पर 7 वर्ष की जेल एवं 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अत: मध्यप्रदेश में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाकर गौ रक्षा कानून जल्द से जल्द लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालो में रूपल शर्मा, पंडित कुंज बिहारी शर्मा, नारायण बृजवासी, अमित गर्ग एवं विपिन शास्त्री आदि शामिल रहे।