कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर सिक्योरिटी राशि होगी राजसात -

जिलाधीश ने चुनावी सभाओं की अनुमति को लेकर बुलाई बैठक

Update: 2020-10-24 01:00 GMT

ग्वालियर, न.सं.। उच्च न्यायालय द्वारा चुनावी सभाओं के संबंध में निर्धारित की गई प्रक्रिया को लेकर जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई। जिसमें उन्होंने वर्चुअल चुनावी सभा एवं वर्चुअल सभा न होने की स्थिति में मौके पर होने वाली सभा की अनुमति की प्रक्रिया विस्तार से समझाई। जिलाधीश ने बैठक में स्पष्ट कहा कि चुनावी सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को मास्क व सेनेटाइजर वितरण एवं सामाजिक दूरी को ध्यान में रखकर बैठक व्यवस्था करने के संबंध में अग्रिम राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। साथ ही सभा में शामिल होने वाले लोगों को मास्क एवं सेनेटाइजर अनिवार्यत: वितरित करने होंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी करानी होगी। अगर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क व सेनेटाइजर वितरण व अन्य इंतजाम प्रमाणित न होने पर सिक्योरिटी राशि राजसात कर ली जाएगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष तिवारी सहित तीनों विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी मौजूद रहे।

नए सभा स्थल होंगे चिन्हित

जिलाधीश ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद नए सभा स्थल विधिवत चिन्हित कर दिए जाएंगे। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों को सभा की अनुमति देने में देरी नहीं की जाएगी। लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभा के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा जिलाधीश श्री सिंह ने विधानसभा 15-ग्वालियर, 16-ग्वालियर पूर्व एवं 19-डबरा (अजा) में नए सभा स्थलों के नाम बताएं। 

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