राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समझाइए आचार संहिता

Update: 2024-03-17 02:15 GMT

ग्वालियर।  लोकसभा आम निर्वाचन के लिए जारी किए गए कार्यक्रम एवं आदर्श आचरण संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जिलाधीश श्रीमती चौहान ने कहा कि राजनैतिक सभाओं व जुलूस आयोजन, वाहन व लाउड स्पीकर इत्यादि की पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इनकी अनुमति संबंधित एसडीएम एवं एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो चुनाव में बाधा डालने की जुर्रत करेंगे। जिलाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को यह चुनावी सभा व जुलूस इत्यादि संबंधी अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर दी जाएगी। सिंगल विण्डो सिस्टम से सभी प्रकार की अनुमतियां प्रदान की जाएंगीं। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियां प्राप्त करने के लिये सुविधा पोर्टल का उपयोग करें। अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग कतई न करें

बैठक में मौजूद राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से जिलाधीश ने कहा कि चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग कतई न करें। साथ ही भाषणों में कोई ऐसी बात न कही जाए, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों। जिलाधीश श्रीमती चौहान ने कहा कि चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और संपूर्ण निर्वाचन में सभाओं, जुलूसों, क्रिटिकल एवं नाजुक घटनाओं आदि की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही एफएसटी और व्हीएसटी सक्रिय हो गई हैं।

सी-विजिल एप व कंट्रोल रूम में कर सकते हैं शिकायत

जिलाधीश श्रीमती चौहान ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन इत्यादि से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती हैं। इस एप पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण 100 मिनट के भीतर संबंधित एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉयड) के जरिए कराया जाएगा। इसके अलावा टोलफ्री नम्बर 1950 एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 0751-2446230 पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांग को घर पर वोट डालने की सुविधा

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ऐसे मतदाताओं के घर-घर निर्धारित फॉर्म भेजकर उनकी यह सहमति ली जाएगी कि वे अपना वोट घर पर ही डालना चाहते हैं या मतदान केन्द्र पर ।

आठ विधानसभा के 21 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे सांसद

ग्वालियर संसदीय क्षेत्र का सांसद आठ विधानसभा के 21 लाख 40 हजार 297 मतदाता चुनेंगे। जिसमें ग्वालियर की छह व शिवपुरी जिले की करैरा व पोहरी विधानसभा शामिल है। वहीं मतदाता सूचियों में नए नाम जुड़वाने का काम 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। लेकिन मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाताओं को शिफ्ट करने का काम अब नहीं किया जायेगा। लोकसभाकी आठ विधानसभा में ग्वालियर दक्षिण में एक हजार पुरुष मतदाता पर 930 महिला मतदाता हैं।

वोटर आइडी के आधार पर मत डालने की नहीं मिलेगी अनुमति

मत डालने के लिए मतदाता का मतदान सूची में नाम नहीं है और उसके पास वोटर आइडी है। ऐसे मतदाताओं को वोटर आइडी के आधार पर वोट डलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए मतदाता अपना नाम वोटर आइडी में जांच लें। यदि नाम हट गया तो अभी नाम जुड़ सकता है। क्योंकि डोर टू डोर सर्वे में कोर्ई व्यक्ति मौके पर नहीं मिलता है तो उसके सामने शिफ्टेड लिखने पर नाम हट जाता है।

आठ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या

विधानसभा मतदाता

ग्वालियर ग्रामीण 253709

ग्वालियर 301089

ग्वालियर पूर्व 326679

ग्वालियर दक्षिण 258873

भितरवार 243799

डबरा 243317

करैरा 266978

पोहरी 245853

बाल भवन में स्थापित हुआ कंट्रोल रूम

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए निगमायुक्त हर्ष सिंह ने बाल भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया है, कंट्रोल रूम का प्रभारी अधीक्षण यंत्री जेपी पारा को बनाया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन से संबंधित शिकायतों को लिपिबद्ध करना साथ ही शिकायतों के निराकरण भी करना है।

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