केंद्रीय मंत्री तोमर के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज
ग्वालियर। उपचुनाव प्रचार के दौरान हुए कोरोना नियमों के उल्लंघन मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ आज [पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज की गई। यह कार्रवाई विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर के निर्देश पर की गई।
दरअसल, मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा गत 20 अक्टूबर को आदेश जारी कर चुनावी सभाओं में कोरोना संबंधी गाइडलाइन लाइन का पालन करने के निर्देश दिये गये गए थे। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा 21 अक्टूबर को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया गया था। बताया गया है कि इस सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा न ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया गया और न ही मास्क का उपयोग किया गया। इस सभा मेें कोरोना संबंधी नियमों के उल्लंघन करने पर क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर के निर्देश पर पड़ाव थाने में केन्द्रीय मंत्री तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी तथा आईपीसी 1860 की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है।