ग्वालियर :खजाना भरने निगम ने सम्पत्तिकर के साथ वसूलना शुरू किया सफाईकर

आवासीय और गैर आवासीय के लिए अलग-अलग दरें

Update: 2020-05-23 13:49 GMT

ग्वालियर, न.सं.। नगर निगम ने अपना खाली खजाना भरने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में सम्पत्तिकर के साथ सफाईकर (यूजर चार्ज) जोड़ा था। जिसे वसूलना भी शुरू कर दिया था। किंतु कोराना आपदा के कारण यह अधूरा रह गया था। इस पर अब पुन: नगर निगम ने नए वित्तीय वर्ष से वसूली शुरू कर दी है। उसमें भी सम्पत्तिकर के साथ सफाईकर वसूला जा रहा है। इस बार पूरे एक साल का व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कर वसूला जा रहा है। वहीं व्यापारियों ने इसका पुरजोर विरोध करने की बात कही है। उनका तर्क है कि एक तो कोरोना के कारण व्यापार चौपट है और बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में आमजन कर की दोहरी मार कतई नहीं झेलेगा।

जानकारी के मुताबिक जनवरी 2020 में प्रशासक द्वारा संकल्प पारित कर सफाईकर (यूजर चार्ज) लगाने का निर्णय लया गया था। जिस पर फरवरी माह से सम्पत्तिकर के साथ कुछ प्रतिष्ठानों से वसूली शुरू कर दी थी। लेकिन विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। लेकिन अब इसे पूरे वित्तीय वर्ष के लिए इसी माह से वसूली शुरूकर दी है। निगम द्वारा बनाई गई दरों में घरों से 1200 रुपए अधिकतम, दुकानों से 4 हजार रुपए सफाई शुल्क प्रतिवर्ष वसूला जाएगा। इसमें मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल, क्लब, सिनेमा, सैन्य क्षेत्र जैसे अन्य को भी यूजर चार्जेस देना होंगे। अहम बात यह है कि शहरवासी समेकितकर के रूप में पहले से 166 रुपए सफाई कर दे रहे हैं।

घरों व दुकानों सहित अन्य पर लगेगी ये दरें-

यूजर चार्जेस लगाने के चलते भवन/ प्लॉट शासकीय के लिए 600 से 1200 व अशासकीय के लिए 600 फीट पर 300 रुपए, 1500 फीट तक, 1500 फीट से अधिक पर 12 सौ रुपए देने होंगे। वहीं शिक्षण संस्थान के लिए 5 बीघा तक के लिए 500 से 20 हजार (शासकीय) व अशासकीय 5 बीघा जमीन के लिए 50 हजार राशि देनी पड़ेगी। छात्रावास के लिए 5000 (शासकीय) व 10 हजार (अशासकीय) के देने होंगे। इसी क्रम में अस्पताल/नर्सिंग होम 5000(शासकीय)व अशासकीय के लिए 5 बीघा तक के 25 हजार (अशासकीय) देने होंगे। जबकि सरकारी होटल के लिए 10 हजार से, अशासकीय के लिए 90 हजार, मैरिज गार्डन के लिए 1 बीघा में 20 हजार तो 5 बीघा के लिए एक लाख की राशि देना अनिवार्य होगी।

धार्मिक आयोजनों व सैन्य क्षेत्र में भी होगा लागू-

यूजर चार्जेस लगाने के चलते क्लब के लिए 20 हजार, सिनेमा हॉल के लिए 12 हजार, दुकान 100 फीट तक 250 रुपए, 400 फीट के लिए 4 हजार रुपए मॉल के लिए 1.20 लाख, फैक्ट्री के लिए 5 से 20 हजार तक, धार्मिक आयोजन सहित अन्य से 500 से 2 हजार तक, सर्क व अन्य से 5 से 10 हजार तक, सैन्य क्षेत्र से 1701 रुपए प्रतिटन के हिसाब से वसूले जाएंगे।

हमने पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 58 करोड़ रुपए की संपत्तिकर वसूली की है। इस नए वित्तीय वर्ष में सम्पत्तिकर के साथ सफाईकर जोड़कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जगदीश अरोरा

उपायुक्त सम्पत्तिकर, नगर निगम

'हमारी नगर निगम आयुक्त से बात हुई थी कि वर्ष 2019-20 की तरह ही 20-21 का संपत्तिकर लगाया जाएगा। गारबेज के नाम पर हम पर भारी शुल्क लगा दिया है। हम इसका तीव्र विरोध करेंगे। इस प्रकार का कोई भी शुल्क नगर निगम को नहीं वसूलने देंगे। 

विजय गोयल

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स

'पहले से ही सफाई शुल्क लिया जा रहा है तो गारबेज शुल्क कैसा। नगर निगम अलग-अलग नामों से हमसे कर वसूलने का काम कर रही है। हम इसका विरोध करेंगे।

जगदीश मित्तल

सचिव, ग्वालियर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन

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