पांच अगस्त से खुलेंगी चार माह से बंद जिम व योग क्लास
बेरोजगार ट्रेनर कर रहे थे विरोध
ग्वालियर, न.सं.। अनलॉक 3 की शुरूआत की नई गाइड-लाइन के अनुसार पांच अगस्त से जिम सेंटर्स खोले जा सकेंगे। इसके पहले कोरोना के चलते मार्च माह से ही जिम बंद थे। इस दौरान संचालकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। जिसको लेकर जिम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कई बार प्रदर्शन भी किए थे। इसी के चलते अब प्रशासन ने गाइड-लाइन के अनुसार जिम व योग क्लासेस नियम अनुसार खोलने की अनुमति दी है।
जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कोविड-19 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में पांच अगस्त से जिम एवं योगा क्लासों को खोलने की अनुमति दी गई है। योगा क्लासों और जिम में भी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी नियमों और सावधानियों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
- कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम को खोलने की इजाजत नहीं होगी।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, बीमार, गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग को बच्चों को बंद जगहों पर जिम या फिर योग न करने की निर्देश दिए गए हैं।
- जिम में लोगों के प्रवेश और निकास का समय सूचीबद्ध हो लोगों को बैच में रखा जाए ताकि आने और जाने के वक्त ज्यादा भीड़ से बचा जा सके।
- हर बैच के बीच में 15-30 मिनट का समय होना चाहिए।
रात में नहीं रहेगा कफ्र्यू, निर्धारित समय तक खुलेगा बाजार
इसी तरह चार अगस्त से शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्धारित समय तक खुले रहेंगे। रात्रिकालीन कफ्र्यू भी अब नहीं रहेगा। जिलाधीश श्री चौधरी ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से आगृह किया है कि वे अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन पूरी सावधानी के साथ करें। व्यवसाय करते समय सामाजिक दूरी का पालन एवं सभी लोग मास्क पहनकर संस्थानों में कार्य करें। साथ ही आने वाले ग्राहकों को भी मास्क पहने होने पर ही सामान का आदान-प्रदान करें।