ग्वालियर में बिना अनुमति नहीं उतार सकेंगे हेलीकॉप्टर, जमा करने होंगे दस हजार
व्यापार मेला का खुला मैदान अस्थायी हैलीपेड के लिए अधिग्रहीत
ग्वालियर.। चुनाव प्रचार के लिए आने वाले विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के हैलीकॉप्टर बिना अनुमति नहीं उतर सकेंगे। शहर में अधिग्रहित स्थान पर उतारने के लिए चार दिन पूर्व अपर जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होगा। साथ ही हैलीकॉप्टर उतराने के लिए दस हजार रुपए भी जमा करने होंगे। इस संबंध में जिलाधीश एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के खुले मैदान को हैलीपेड के लिए अधिग्रहीत किया गया है।
जिलाधीश श्रीमती चौहान ने आदेश में स्पष्ट किया है कि हैलीपेड पर हैलीकॉप्टर उतारने के लिए स्टार प्रचारक का नाम, आने का दिनांक, सभा स्थल एवं आने-जाने का समय सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम संलग्न कर अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में चार दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस थाना को भी देनी होगी। अधिग्रहित स्थल पर अस्थायी हैलीपेड का निर्माण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए प्रत्याशी को 10 हजार रुपए शुल्क जमा करना होगा (प्रत्येक बार हैलीकॉप्टर उतारने की अनुमति पर) । यह खर्च प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल करना होगा। साथ ही स्थल पर आदर्श आचार संहिता का भी पालन सुनिश्चित करना होगा। यह अनुमति पहले आओ-पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर सभा दिनांक से 48 घंटे पूर्व जारी की जाएगी।
हैलीपेड के लिए यह स्थल अधिग्रहित
जिलाधीश द्वारा हैलीपेड स्थल अधिग्रहित करने के जो आदेश जारी किए हैं। उसमें ग्वालियर शहर में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के खुले मैदान को हैलीपेड के लिए अधिग्रहित करने का आदेश जारी किया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भितरवार, डबरा, मोहना, बेहट व मुख्तियारपुरा में हैलीपेड बनवाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर हैलीकॉप्टर उतरवाने की अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।