ट्रेन में पटाखा या ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े तो होगी जेल

Update: 2020-11-06 01:00 GMT

ग्वालियर, न.सं.। दीपावली और छठ पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशनों और ट्रेनों में सतर्कता बढ़ा दी है। ट्रेन में पटाखा या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना या तीन साल की जेल का प्रावधान है। रेलवे अधिनियम के तहत एक साथ दोनों दंड मिल सकता है।

झांसी मंडल के आरपीएफ कमाडेंट जेतिन बी राज के अनुसार स्टेशनों और ट्रेनों में निगरानी बढ़ा दी गई है। यात्रियों का समुचित निरीक्षण किया जा रहा है। आशंका होने पर बैग और झोले आदि की भी तलाशी ली जा रही है। छठ पर्व तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। दरअसल, दीपावली और छठ पर्व के दौरान अक्सर यात्री सुरक्षा की अनदेखी करते हुए पटाखा लेकर सफर पर निकल जाते हैं। अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता कि ट्रेन में पटाखा या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना अपराध की श्रेणी में आता है। ट्रेनों में इसकी मौजूदगी से हर पल दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

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