उच्च न्यायलय में 7 नवंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन

Update: 2020-11-05 11:15 GMT

ग्वालियर। कोरोना महामारी के कारन लंबे समय से लोक अदालत का आयोजन नहीं हो पा रहा है।  इस संबंध में मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश के बाद कोरोना महामारी के नियमों के साथ प्रत्येक माह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लोक अदालत का आयोजन शुरू हो रहा है। इसी क्रम में शनिवार 07 नवम्बर को उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधिपति विशाल मिश्रा एवं सीनियर एडवोकेट जेडी सूर्यवंशी की खण्डपीठ गठित की गई है।लोक अदालत में न्यायालय के समक्ष लंबित मोटर दुर्घटना क्लेम से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निराकरण होने पर पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस प्राप्त कर सकते हैं। 


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