ग्वालियर में लोगों को मिली राहत तीन माह तक पुरानी गाइड लाइन पर होंगी रजिस्ट्री
आचार संहिता के कारण नहीं हो सकी नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू
ग्वालियर। आचार संहिता के कारण नई कलेक्टर गाइड लाईन पर रोक लग गई है। इसलिए अब तीन महीने तक लोग पुरानी गाइड लाइन पर ही रजिस्ट्री करा सकते हैं। वहीं पंजीयन विभाग का सर्वर तीन अप्रैल से शुरू होगा और लोग अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं।
दरअसल वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है। इसलिए आचार संहिता से पहले ही केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने नई कलेक्टर गाइड लाइन स्वीकृति दे दी थी और एक अप्रैल से गाइड लाइन लागू होनी थी। नई गाइड लाइन में इस बार काफी वृद्धि की गई है। इसी के चलते लोगा बढ़ी हुई गाइड लाइन से बचने के लिए 1 अप्रैल से पहले ही रजिस्ट्री कराने में लगे हुए थे। रजिस्ट्रार कार्यालय में 25 मार्च के बाद से हर दिन 400 से अधिक रजिस्ट्री हुई। इतना ही नहीं 31 मार्च को अवकाश के दिन भी रात 12 बजे तक रजिस्ट्री की गई और 420 दस्तावेज पंजीकृत हुए। लेकिन अब लोग पुरानी गाइड लाइन पर ही अगले तीन माह तक रजिस्ट्री करा सकते हैं। हालांकि 2023-24 के वित्त वर्ष में विभाग को 710 करोड़ का राजस्व मिला है।
वित्त वर्ष राजस्व
2019-20 367
2020-21 500
2021-22 458
2022-23 686
2023-24 ७१०
(राजस्व करोड़ में है।)