नर्सिंग महाविद्यालयों के 40 मामले जबलपुर स्थानांतरित
उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार के रवैये को देखते हुए अब पूरा मामला ही सीबीआई को सौंपने पर विचार किया जाएगा।
ग्वालियर । मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में नर्सिंग महाविद्यालयों से जुड़े 40 मामले जबलपुर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश जारी हुए हैं। मप्र में हुए नर्सिंग महाविद्यालयों में फर्जीवाड़े की जांच कर रही उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने कड़ी नाराजगी जताई है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार के रवैये को देखते हुए अब पूरा मामला ही सीबीआई को सौंपने पर विचार किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में अगले सप्ताह होगी। जबलपुर उच्च न्यायालय ने प्रदेशभर के 19 नर्सिंग कालेजों की संबद्घता को निरस्त किया है, जिसमें ग्वालियर के भी 6 कालेज शामिल हैं। दरअसल गुरुवार को ग्वालियर खंडपीठ में इस मामले में लगी 40 याचिकाओं में सुनवाई होना थी, जिसमें नर्सिंग कालेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों की जानकारी पेश करनी थी। उसके साथ ही हाल ही में हुई नर्सिंग महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया पर स्थगन लगाए जाने के बाद इस पर आगामी कार्यवाही को लेकर विचार विमर्श होना था।
इन कालेजों की हुई संबद्धता निरस्त
बीआईपीएस स्कूल आफ नर्सिंग, ग्वालियर, सर्व धर्म स्कूल आफ नर्सिंग, ग्वालियर, पीजी कॉलेज आफ नर्सिंग, ग्वालियर,अभिषेक नर्सिंग कालेज, ग्वालियर, जे बी इंस्टीट्यूट आफ नर्सिंग , ग्वालियर,वैष्णवी इंस्टीट्यूट, ग्वालियर,महाराणा प्रताप स्कूल आफ नर्सिंग,भोपाल, श्री रविंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज खंडवा, मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग इंदौर,सैलाना कॉलेज ऑफ नर्सिंग रतलाम,टेक्नोक्रेट्स स्कूल ऑफ नर्सिंग भोपाल,टीडी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रीवा,जीएनएस नर्सिंग कॉलेज दतिया,श्री स्वामीजी महाराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग दतिया, एनआरआई इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग भोपाल,सुख सागर कॉलेज जबलपुर,आर के नर्सिंग कॉलेज दतिया, ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग, धार और इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज धार।