विवादास्पद स्थल पर निर्माण न करने के आदेश

Update: 2020-09-04 01:00 GMT

ग्वालियर, न.सं.। रोशनीघर मार्ग पर अभी चार महीने पहले ही पेंट की दुकान और मकान में आग लगने से सात लोग मौत के आगोश में समा गए थे। इससे लगे खाली भूखंड पर निर्माणकर्ता द्वारा अवैध रूप से तलघर खोदकर निर्माण कार्य शुरू कराए जाने का विरोध हुआ। इसके बाद स्थानीय निवासी कपिल खंडूजा ने न्यायालय की शरण ली। जिस पर सप्तम अपर जिला न्यायाधीश मोहम्मद अजहर ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद निर्माणकर्ता रमेशचंद मंगल एवं उमेश मंगल को विवादित स्थल पर नगर निगम की अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण न करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।

यहां बता दें कि निर्माणकर्ताओं द्वारा नगर निगम से ली गई भवन अनुज्ञा की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद अवैध तलघर और निर्माण किया जला रहा था। जिससे इंदरगंज चौराहे के होटल और अन्य पड़ोसियों द्वारा भी शिकायत की गई थी।

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