हाईकोर्ट की लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया क्षतिधन

Update: 2020-07-25 15:28 GMT

ग्वालियर।  शहर में कोरोना महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आज उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। लोक अदालत में न्यायाधिपति शील नागू एवं सीनियर एडवोकेट जे डी सूर्यवंशी की पीठ द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 54 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को एक करोड़ पाँच लाख एक हजार रूपए की राशि अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में दिलाई गई।

ऐसे ही एक प्रकरण में नरेन्द्र सिंह गुर्जर को पिछले दिनों 26 मई को वह सड़क किनारे पैदल जा रहें थे।  उसी समय सूर्य मंदिर की तरफ से मारूति वैन क्रमांक एमपी-07 बीए-3751 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और नरेन्द्र सिंह गुर्जर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे नरेन्द्र सिंह गुर्जर को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मोटर दावा अधिकरण  द्वारा मृतक के परिजनों को दिलाए गए क्लेम की राशि में  हाईकोर्ट की लोक अदालत ने बढाकर तीन लाख पचास हजार रूपए की राशि की वृद्धि की। 



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