परिसर और ट्रेन में मास्क न पहनने वालों पर अब रेलवे कार्रवाई करेगा
संक्रमण को रोकने के नियमों का सख्ती से पालन करेगा रेलवे
ग्वालियर, न.सं.। रेलवे भी अब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के नियमों का पालन कराने सख्ती करेगा। रेलवे स्टेशन, स्टेशन परिसर और ट्रेन में मास्क न पहनने वालों पर अब रेलवे कार्रवाई करेगा। रेलवे परिसर में बिना मास्क के घूमने वालों से लेकर थूकने और गंदगी करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। खास बात यह है कि यह जुर्माना सिर्फ यात्री नहीं बल्कि रेल कर्मचारियों से भी वसूला जाएगा। इसकी जिम्मेदारी रेलवे ने टिकट चेक करने वाले टीटीई को दी है।
दरअसल रेलवे स्टेशन में इन दिनों ट्रेन और यात्रियों की संख्या पहले की तरह नहीं है, लेकिन कोरोना काल को देखते ही रेलवे जिला प्रशासन की तय की गई गाइडलाइन का पालन कराने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि मास्क न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। वहीं थूकने पर 100 से 250 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा गंदगी करने, बिना टिकट के घूमने, प्लेटफार्म टिकट न लेने और अनाधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करने जैसे नियम का पालन न करने वालों से जुर्माना वसूलने की तैयारी शुरू हो गई है। इन नियमों के तहत एक यात्री से तकरीबन 1 हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
टीटीई स्टॉफ को दी जिम्मेदारी
रेलवे ने जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी टीटीई स्टाफ को दी है। दरअसल इसकी वजह है ट्रेन और यात्रियों की संख्या सीमित होना। इन दिनों ग्वालियर स्टेशन से 14 ट्रेने गुजर रही है। इससे टिकट चेकिंग जैसे काम कम हो गए हैं, बावजूद इसके टीटीई समय पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मंडल ने इन्हें यह जिम्मेदारी देकर स्पष्ट कह दिया है कि नियम का पालन करने वाले चाहे यात्री हों या रेल कर्मचारी, सभी से जुर्माना वसूला जाए।
इनका कहना है
मुख्य रेलवे स्टेशन ही नहीं मंडल की सीमा में आने वाले सभी स्टेशनों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए निर्धारित किए गए नियम, जिसमें मुख्य तौर पर मास्क न पहनने, थूकना, गंदगी करना शामिल हैं। इनका पालन न करने वालों से टीटीई जुर्माना वसूलेंगे।
मनोज कुमार सिंह
जनसंपर्क अधिकारी