अगर बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे है तो संभल जाएं, 25 फरवरी तक चलेेगा विशेष चेकिंग अभियान
ग्वालियर। ट्रेन में बेटिकट सफर करने वाले और जनरल टिकट या सेकेंड क्लास का एमएसटी लेकर स्लीपर में सफर करने वाले यात्री संभल जाएं। रेल मंत्रालय ने सोमवार से विशेष टिकट चेकिंग अभियान शुरू किया है। यह अभियान 25 फरवरी 2024 तक चलेगा। यही नहीं, इसके बाद 15 मार्च से 31 मार्च 2024 के बीच भी स्पेशल टिकट चेकिंग ड्राइव चलाने की बात है। इस बारे में रेलवे बोर्ड से एक विशेष पत्र सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल सीसीएम को भेजा जा चुका है। जोनल और मंडल स्तर पर वाणिज्य विभाग और सीनियर सुपरवाइजर्स की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया जा रहा है। इसमें टिकट चेकिंट स्टॉफ भी शामिल किए गए हैं। साथ ही टीम के साथ पर्याप्त संख्या में आरपीएफ के जवान भी रहेंगे ताकि विवाद करने वाले यात्रियों को काबू में किया जा सके।
आरक्षित कोचों में भी होगी चेकिंग
विभिन्न ट्रेनों के आरक्षित कोचों में भी विशेष टिकट चेकिंग दस्ता दबिश देंगे। साथ ही यह देखा जाएगा कि आरक्षित टिकट जिनके नाम पर बुक है, वही यात्रा कर रहे हैं या उनके जगह कोई दूसरे व्यक्ति। इसके लिए यात्रा करने वाले यात्रियों से उनका पहचान पत्र भी देखा जाएगा। यदि बुक यात्री और सफर करने वाला यात्री अलग-अलअ हुअ तो उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा।
दलालों पर भी रहेगी नजर
इस दौरान टिकट के दलालों पर भी नजर रखी जाएगी। अभी अगले महीने ही होली का त्योहार है। इस मौसम में आरक्षित सीट की मांग बढ़ जाती है। इसलिए उस दौरान दलाल तो सक्रिय होते ही हैं, इमरजेंसी कोटा या एचओ कोटा में भी फर्जीवाड़ा बढ़ जाता है। इसलिए इस बार इस पर भी नकेल कसने की तैयारी है। साथ ही इस दौरान पेंट्री कार से मिलने वाली सुविधाओं को भी देखा जाएगा।
चेकिंग अभियान में ऑन द स्पॉट जुर्माना
रेलवे के इस तरह के अभियानों में रेलवे मजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट-कोर्ट आयोजित करते हैं। चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मी मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए अदालत के दल से जुड़े होते हैं जो चलती ट्रेनों और स्टेशनों पर जांच करते हैं और मौके पर ही जुर्माना लगाते हैं। कभी कभी उन्हें रेलवे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी पेश किया जाता है और वहां जुर्माना लगाया जाता है।