ग्वालियर,न.सं.। सागरताल जगनापुरा के पास स्थित नगर निगम की लगभग 12 करोड़ राजस्व की जमीन को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की आदेश की पुष्टि करते हुए निगम के पक्ष में फैसला दिया गया था। रफीक खान द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद संपत्ति का पूर्ण स्वत्व-स्वामित्व व आधिपत्य से घोषित हुई है।
विधि अधिकारी अनूप लिटोरिया ने बताया कि वादी रफीक खां द्वारा ग्राम जगनापुरा सागरताल स्थित सर्वे क्रमांक 443, 449, 450, 452 क्षेत्रफल 06 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में सिविल सूट दायर किया था जिसे खारिज किया गया और उसके विरूद्ध एडीजे कोर्ट द्वारा यह पाया कि वादी न तो वादग्रस्त भूमि का कब्जेदार है और न ही स्वत्वधारी है। उसके बाद हाईकोर्ट में द्वितीय अपील को भी खारिज किया गया और उस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता रफीक खान सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी प्रस्तुत की गई थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।